नवापारा-राजिम। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 30 के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने जिला पंचायत के 16 निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण की अधिसूचना 30 अक्टूबर 2024 को जारी कर दिया है। तदानुसार उक्त तिथि को ही जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रारम्भिक प्रकाशन हो चुका है जिसकी दावा आपत्ति 8 नवम्बर 2024 तक कलेक्टर के पास किया जा सकता है।
भाजपा नेता टीकम चन्द साहू ने बताया कि, रायपुर जिला पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 16 जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र जो कि तीन विधानसभा क्षेत्र अभनपुर, आरंग एवं धरसीवां के तहत आते हैं का सीमांकन दीपावली के बीच 30 तारीख धनतेरस को ही कर दिया गया था। जिसके चलते क्षेत्र के लोगों को जानकारी नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि, अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में चार जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है। जिसमें कुल 105 ग्राम पंचायत समाहित है। किन्तु इस बार के सीमांकन में कुल 12 ग्राम पंचायत जिसमें पौंता, मोखला, पंधी, निसदा, गोविन्दा, बनचरौदा, छटेरा, अकोलीकला, लिंगाडीह, अकोलीखुर्द, गिधवा, भिलाई, चरोदा को आरंग विधानसभा क्षेत्र के जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक क्रमश: 12,15 में सम्मिलित कर दिया गया है। जबकि पूर्व में ये ग्राम पंचायतें अभनपुर विधानसभा में ही रहे हैं।