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स्पेशल ट्रेन के नाम पर रेलवे नहीं वसूलेगा एकस्ट्रा किराया: 1 जनवरी से सभी पैसेंजर-लोकल ट्रेनें होंगी शुरू, DRM ने हाईकोर्ट में दिया शपथपत्र

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बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली पैसेंजर, लोकल और मेमू ट्रेनों में स्पेशल के नाम पर एकस्ट्रा किराया नहीं लिया जाएगा। SECR बिलासपुर डिवीजन के DRM ने हाईकोर्ट में एफिडेविड पेश कहा कि, पैसेंजर मेमू ट्रेनों में कोई स्पेशल चार्ज नहीं वसूला जाएगा।

उन्होंने 1 जनवरी 2025 से सभी पैसेंजर लोकल मेमू ट्रेनों के नियमित परिचालन शुरू करने की भी जानकारी दी है। दरअसल, चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में उस जनहित याचिका की सुनवाई हुई, जिसमें कोरोना कॉल के बाद से रेलों के अव्यवस्थित परिचालन और पैसेंजर ट्रेनों के बदले स्पेशल गाड़ियां चलाने और लेटलतीफी को मुद्दा बनाया गया था।

पिछली सुनवाई के दौरान रेलवे की तरफ से एडवोकेट रमाकांत मिश्रा ने जानकारी दी थी कि सभी पैसेंजर ट्रेनों को नॉर्मल ट्रेन के रूप में चलने का आदेश हो चुका है। इस पर याचिकार्ता ने कोर्ट को बताया कि अभी भी पैसेंजर, मेमू लोकल ट्रेनों के सामने नंबर बतौर जीरो लगाकर स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है। ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। इस पर डिवीजन बेंच ने DRM को शपथ पत्र पेश कर स्थिति स्पष्ट करने कहा था।

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