रायपुर। महादेव एप आनलाइन सट्टेबाजी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्त में आने के बाद रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कार चालक असीम दास उर्फ बप्पा और दुर्ग पुलिस के निलंबित आरक्षक भीम सिंह यादव की न्यायिक रिमांड कोर्ट ने एक जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। अगली सुनवाई नए साल के पहले दिन होगी। बुधवार को दोनों आरोपितों की न्यायिक रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं, आरोपित अनिल दम्मानी के मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी।
कार ड्राइवर के कब्जे से मिले थे 5.39 करोड़ रुपये
ईडी की टीम ने दो नवंबर को कार ड्राइवर असीम दास उर्फ बप्पा के हाउसिंग बोर्ड जामुल (भिलाई) स्थित घर में छापा मारकर कुल 5.39 करोड़ रुपये बरामद किए थे। इससे पहले ईडी ने रायपुर स्थित एक होटल की पार्किंग और कमरे से भी नकदी जब्त की थी। असीम दास से पूछताछ में कांस्टेबल भीम सिंह भी ईडी के रडार पर आया था। उसके बाद भीम की गिरफ्तारी की गई थी।
कांग्रेसियों को पैसे देने से इन्कार
असीम दास की ओर से ईडी के संचालक को एक पत्र लिखा गया था। दस पेज के इस पत्र में असीम ने खुद को महादेव एप का संचालक बताने वाले शुभम सोनी उर्फ पिंटू और उसके साथियों द्वारा षड्यंत्रपूर्वक फंसाए जाने का आरोप लगाया था। उसने पत्र में किसी भी कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता को पैसे देने से इन्कार किया था। इस पत्र को कोर्ट में भी पेश किया जा चुका है।
अग्रिम जमानत हो चुकी है खारिज
निलंबित कांस्टेबल भीम सिंह यादव और इसी मामले में आरोपित बनाए गए उसके भाइयों अर्जुन यादव और सहदेव यादव की ओर से कोर्ट में पिछले महीने पेश की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।