मुंगेली शहरी क्षेत्र में खसरा नंबर 175/1,176/2,179/1 के भूमियों की क्रय-विक्रय पर लगाई रोक
मुंगेली। शहरी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर मुंगेली एसडीएम ने कल 1 फरवरी को को आदेश जारी किया है। जिसमे पटवारी हल्का नंबर 29 में खसरा नंबर 175/1,176/2,179/1 के भूमियों की क्रय-विक्रय पर रोक लगाते हुए जिला पंजीयक, उप पंजीयक को आदेश जारी किया है। अब बिना प्रमाणित ले-आउट और टीएनसी अप्रूवल के जमीन की बिक्री नकल जारी नहीं करने तहसीलदार और पटवारियों को निर्देश दिया गया है।
- क्या है प्रावधान
“जो भी अवैध व्यपवर्तन व अवैध कालोनी का निर्माण करता है तो उसके लिए कम से कम तीन वर्ष व अधिकतमक सात वर्ष के सजा का प्रावधान है और न्यूनतम 1 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है”।
जारी आदेश में एसडीएम ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में मुंगेली में शहरी क्षेत्रों में प्रमाणित ले-आउट के अनुमोदन के बिना लोग आवासीय व व्यवसायिक उपयोग के लिए टुकड़ों में जमीन की खरीदी-बिक्री कर रहे हैं।
इससे भविष्य में मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी और नाली संबंधी विवाद उत्पन्न होगा। राजस्व अभिलेख का त्रुटि रहित संधारण संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कब्जा संबंधी विवाद होने पर सीमांकन प्रकरणों के निराकरण में परेशानियां होगी।
चूंकि बिना प्रमाणित ले-आउट और टीएनसी के अनुमोदन के बिना केवल स्थल पर कच्चे ले-आउट के आधार पर छोटे-छोटे टुकड़ों में भूमि क्रय विक्रय अवैध प्लाटिंग की श्रेणी में आता है। यह नगर पालिका कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन एवं शर्त नियम 1998 का उल्लंघन है।
इस तरह की भूमि के लोगों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जारी आदेश के अनुसार भविष्य में होने वाले इस तरह के क्रय-विक्रय के लिए बिक्री पर जिला पंजीयक, उप पंजीयक के अलावा नकल न देने पटवारियों को निर्देश है।