Exclusive-संबंध बनाते समय बिना सहमति कंडोम हटाया तो होगी सजा, क्यों चर्चा में यह कानून

नई दिल्ली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कंडोम के यूज को लेकर कानून पारित किया गया है कि यदि पार्टनर की सहमति लिए बिना सेक्स के दौरान कंडोम को हटाया गया तो यह गैरकानूनी होगा। इसके लिए मुकदमा दर्ज करने का भी प्रावधान बनाया गया है। इस कानून को बनाने वाला कैलिफोर्निया सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला राज्य बन गया है। हालांकि इस कानून के बनते ही इस पर बहस भी शुरू हो गई है कि यह कैसे संभव हो पाएगा।

दरअसल, अमेरिका के कैलिफोर्निया में अमेरिका स्टील्थिंग को गैरकानूनी बना दिया गया है। इस कानून के लिए यहां लंबे समय से मांग की जा रही थी। इस कानून के लिए लंबे समय से लड़ाई करने वाली क्रिस्टीना गार्सिया ने विधानसभा में कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि स्टील्थिंग न केवल अनैतिक है, बल्कि अवैध भी है। डेमोक्रेटिक असेंबली की गार्सिया 2017 से इस तरह के कानून पर जोर दे रही थीं।

आखिरकार अब इस बिल को मंजूरी मिल गई है और इसे कानून बनाकर पारित कर दिया गया है। गवर्नर गेविन न्यूसम ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे पहले कैलिफोर्निया के विधायकों ने सात अगस्त को गवर्नर गैविन न्यूसम के पास इसका बिल भेजा था। हालांकि इस कानून के लिए अपराध संहिता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस कानून के तहत सेक्स वकर्स भी अपने उन ग्राहकों पर मुकदमा दर्ज कर सकेंगी जो सेक्स के दौरान सहमति के बिना कंडोम निकाल देते हैं।

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