दिवाली से पहले पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ‘सिर्फ दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, पूरे देश में लगे बैन

नई दिल्ली। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट से पटाखों को लेकर बड़ी खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पटाखों पर बैन सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लगना चाहिए. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दिवाली और साल के अन्य समय में पटाखों को लेकर जारी उसके आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है.न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ राजस्थान राज्य से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पटाखों को फोड़ने के संबंध में पिछले आदेशों के कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने के लिए कोई भी आदेश पारित करने से इनकार करते हुए कहा कि पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्व आदेश को लागू किया जाए.जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि यह गलत धारणा है कि जब पर्यावरणीय मामलों की बात आती है, तो यह केवल अदालत का कर्तव्य है. जस्टिस बोपन्ना ने कहा कि आजकल बच्चे नहीं, बड़े पटाखे जलाते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीपावली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाने को हम कोई निर्धारित आदेश नहीं जारी कर रहे हैं. हमारे पिछले आदेशों का सभी राज्य सरकारें अनुपालन करें.

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