दिल्ली में धुआं या धूल उड़ाने पर 50 हजार तक जुर्माना लगेगा

नई दिल्ली. दिल्ली नगर निगम ने खुले में कूड़ा जलाने पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नियमों खुले में कूड़ा जलाने, निर्माणाधीन मलबे को अवैध रूप से डालने, निर्माणाधीन इमारतों पर धूल प्रदूषण फैलाने वालों आदि पर कार्रवाई होगी. इन मामलों पर 200 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

इसके लिए 932 अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल 383 टीमें निगरानी करेंगी. साथ ही, तीनों लैंडफिल साइट पर भी नजर रखी जाएगी ताकि कूड़े पर आग लगाने की किसी घटना को रोका जा सके. अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमें प्रदूषण के हॉटस्पॉट समेत अन्य जगहों पर निगरानी रखेंगी. नरेला, बवाना, मुंडका, वजीरपुर, रोहिणी, आरकेपुरम, ओखला, जहांगीरपुरी, आनंद विहार, विवेक विहार, पंजाबी बाग, मायापुरी और द्वारका जैसे प्रदूषण के हॉटस्पॉट इलाकों में लगातार निरीक्षण होगा. निगम ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2023-24 विंटर एक्शन प्लान निर्धारित किया है.

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