रायपुर: जमीन के नामांतरण और बंटवारे अब ग्राम पंचायत स्तर पर किये जा सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक ग्राम पंचायत अविवादित नामांतरण और खाता विभाजन कर सकेंगे।
इसके लिए आयुक्त भू अभिलेख ने सभी कलेक्टरों को पत्र प्रेषित किया है। देखें इसमें किस तरह के दिशा-निर्देश हैं :
