इस जिले में जिलाधीश ने की धारा 144(1) लागू

राजनांदगांव-कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) , एपेडेमिक एक्ट 1897 एवम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जिसके तहत किसी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक तथा अन्य आयोजन प्रतिबंध ,मॉल, सिनेमाघर, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, एवं मैरिज हाल आदि को 1/3 के साथ संचालित कराना होगा डोंगरगढ़ एवं राजनांदगांव स्टेशन पर दिखानी होगी RTPCR की रिपोर्ट । आदेश की प्रति संलग्न है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *