बालोद: लोक निर्माण विभाग के द्वारा राज्य सड़क परियोजना के तहत बनाई जा रही सड़क जिसे मेसर्स किरण बिल्डकॉन के द्वारा बनाया जा रहा है । जो की वर्ष 2018-19 के बजट में शामिल जिला दुर्ग के पुलगांव नाका से अंजोरा तक फोरलेन मार्ग लगभग 6.50 किमी . की निर्माण कार्य जिसकी लागत 5639.39 लाख रूपए छप्पन करोड़ उन्नतालिश लाख उन्नतालिश हजार मात्र ) की लागत आई है । ऐसे ही वर्ष 2019-20 के बजट में शामिल जिला दुर्ग के नेहरू नगर चौक से राजेन्द्र पार्क गंजपारा मिनीमाता चौक मार्ग चौड़ीकरण लं 6.35 किमी . निर्माण कार्य जिसकी लागत 6818.94 लाख ( रूपए उनसठ करोड़ तेयिस लाख पैंसठ हजार मात्र ) की लागत आई है ।
ऐसे ही वर्ष 2019-20 के बजट में शामिल जिला दुर्ग के पुलगांव चौक से लेकर ग्राम अंडा तक की बनाई जा रही है फोरलेन सड़क जिसकी लगभग 12 किमी जिसकी लागत लगभग 134 करोड़ रूपए है ।इस सड़क में विभिन्न गौण खनिजों का उपयोग गैर कानूनी रूप से अवैध तरीके से A खोद कर किया गया हैं ।
इस सड़क के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी एस्टीमेट , जिसमें विभिन्न गौण खनिजों के उपयोग की मात्रा का उल्लेख किया गया है । इन एस्टीमेट के अनुसार सड़क के निर्माण में लाखों क्यूबिक मीटर गौण खनिज का उपयोग किया गया है । म
ठेकेदार के द्वार अगर किसी भी प्रकार से गौण खनिज का उपयोग किया जाता है तो ठेकेदार के द्वारा गौण खनिज की मात्रा के अनुसार रायल्टी जिले के खनिज शाखा में जमा किया जाता है । अगर ठेकेदार के द्वारा सड़क के निर्माण के दौरान उपयोग किए गए गौण खनिज के अनुसार रायल्टी खनिज विभाग में जमा नहीं किया जाए , तो ठेकेदार से लोक निर्माण विभाग के द्वारा साल 2015 में सड़क निर्माण के लिए जारी एस . आर . ओ . के तहत जुर्माना वसूला जाना। चाहिए । इसका मतलब उपयोग किए गए गौण खनिज की प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से रायल्टी का दस गुना वसुला जाना चाहिए । अवैध रूप से हो रहे इस खनन के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में शिकायत के बावजूद जिला प्रशासन के द्वारा इस मामले में सिर्फ खानापूर्ती की कार्यवाही की गई थी । और मेसर्स किरण बिल्डकॉन मात्र 7 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया ।
जबकी इस तालाब से निकाली गई मुरूम पर 5 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना उक्त ठेकेदार पर लगाया जाना चाहिए । उक्त जगह से मुरूम चोरी के बाद ठेकेदार के द्वारा ग्राम पंचायत बिरेझर में 50 एकड़ से किसानों की भूमी को दबाव बनाकर खोद दिया गया है । और अवैध रूप से निकले मिट्टी और मुरूम को सड़क में खपाया गया है । दुर्ग जिले से मुरूम समाप्त हो जाने के बाद ठेकेदार के द्वारा दुर्ग जिले के सम्पिस्थ गांव ग्राम पंचायत धिरी से अवैध रूप से मुरूम चोरी कर उपयोग किया जा रहा है । पूर्व में जिला प्रशासन के द्वारा की गई कार्यवाही महज खानापूर्ती की थी ।
उक्त ठेकेदार के द्वारा वर्तमान समय में बनाये जा रहे सड़क में उपयोग किए गए मुरूम की मात्रा की जांच की जाए एवं शासन के नियमों के अनुसार प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएं । महोदय जी , इस सड़क के निर्माण में लाखों क्यूबिक मीटर गौण खिनज का उपयोग किया गया है । सड़क में उपयोग किए गए गौण खनिज को अवैध रूप से खोद कर उपयोग किया गया है । बिना शासन के अनुमित के अवैध रूप से गौण खिनज को खोदना व परिवहन कर अपने नीजी कार्य हे ( सड़क निर्माण ) इसका उपयोग करना गैरकानूनी है एवं छत्तीसगढ़ राज्य भू संहिता अधिनियम 1959 की धारा 247 ( 7 ) / खिनज नियमवाली 2015 के नियम 71 ( 5 ) के अंतर्गत दंडिनय अपराध है ।
और इस तरह से अवैध रूप से खनन करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनसे बाजार मुल्य से दो गुना वसूला जाता है , और रायल्टी का दस गुना वसुला जाता है । महोदय जी , ग्राम पंचायत बिरेझर में हुआ खनन स्थल की जांच की जाए , ग्राम पंचायत थनौद के राजा तालाब में हुई खुदाई की जांच शिकायतकर्ता के समक्ष पुनः की जाएं ।
जांच के दौरान तालाब से निकाले गए मुरूम की मात्रा , तालब के पूर्व स्वरूप व खोदाई के बाद बिगड़े तालाब के स्वरूप के अंतर को देखा जांए । साथ ही विभिन्न शिकायतकर्ताओं के समक्ष तालाब में अवैध रूप से की गई खुदाई की नाप कर एवं छत्तीसगढ़ राज्य भू संहिता अधिनियम 1959 की धारा 247 ( 7 ) / खिनजनियमवाली 2015 के नियम 71 ( 5 ) के अंतर्गत बाजार मुल्य का 10 गुना राशी वसुला जाएं , साथ ही ग्राम पंचायत धिरी के खेतों , अंडा के समीप ग्रामों से हुई अवैध खुदाई की जांच की जांए ।
आपसे यह अनुरोध है की बिना रायल्टी के मुरुम को अवैध तरीके से निर्माणाधिन सड़कों में खपाये जाने पर भी रोक लगाया जाए । ठेकेदार , लोक निर्माण विभाग , खनिज शाखा , आरटीओ को निर्देशित किया जाए की बिना रायल्टी के मुरुम के परिवहन पर तत्काल रोक लगाया जाए और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए ।
साथ ग्राम पंचायत घिरी में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए राजनांदगांव कलेक्टर को पत्र या माध्यम से तुरंत संपर्क किया जाए ।यदि 7 दिवसों के भीतर आपके कार्यालय व जिला प्रशासन के द्वारा इस मामले में कार्यवाही नहीं की गई तो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी संख्या में क्षेत्री ग्रामीणों के साथ मिलकर दुर्ग स्थीत पुलगांव चौक से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पद यात्रा निकाला जाएगा , उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय से निकलकर पैदल भिलाई -3 स्थीत मुख्यमंत्री अवास जाकर इस मामले पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगें ।