बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार शहर में 10 जून की हिंसा और आगजनी के बाद धारा 144 लगाई गई थी। जिसे कलेक्टर दीपक सोनी ने बढाकर 20 जून कर दिया है। आगजनी की घटना के बाद जिले में 10 जून से 16 जून तक धारा 144 लगाई गई थी। लेकिन अब यह 20 जून की रात 12 बजे तक यह जिले में प्रभावशील रहेगा।
हिंसा के बाद लगाई है धारा 144
दरसअल, 10 जून को बलौदा बाजार जिला कार्यालय में आगजनी एवं हिंसा में हुए तोड़फोड़ के कारण संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों सहित जिला मुख्यालय बलौदाबाजार के निवासियों में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। घटना को देखते हुए जिले के असामाजिक तत्वों के द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर जिले में शांति व्यवस्था की स्थिति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। उपरोक्त कारणों के आधार पर नगरपालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है. ताकि जिला मुख्यालय बलौदाबाजार के रहवासी भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर निवास कर सके।