रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन की सेवा अवधि में तीन माह का विस्तार दिया गया है। इस संबंध में आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
गौरतलब है कि अंतिम समय में केंद्र सरकार ने अमिताभ जैन को मुख्य सचिव के रूप में सेवा विस्तार देने की अनुमति दी। यह मंजूरी अखिल भारतीय सेवा (सेवानिवृत्ति से संबंधित लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(1) के तहत प्रदान की गई है। केंद्र से अनुमति प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार ने एक जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए जैन की सेवा अवधि बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है।