बिलासपुर। लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में घोटालों के नाम पर असमन्वय पूर्ण वातावरण के लिए चर्चित रहा मुंगेली नगर पालिका परिषद में सीएमओ रहे अनुभव सिंह निविदा में हुए अनियमितता के चलते निलंबित किए गए।
अनुभव सिंह मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नगर पालिका परिषद मुंगेली में पदस्थापना के दौरान मानव बल आपूर्ति हेतु जारी सिस्टम टेंडर क्रमांक 138793 की कार्यवाही में अनियमितता के लिए विभाग के पत्र दिनांक 09.04.2024 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया ।
जिसमें अनुभव सिंह द्वारा कारेण बताओं सूचना पत्र का लिखित प्रतिवाद प्रस्तुत किया, जिसका परिशीलन में, नगर पालिका परिषंद मुंगेली से प्रा्त ई-प्रोक्यूरमेंट प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना की अनिवार्य नियम व शर्तो में (3 पात्र निविदा का कोई उल्लेख नहीं होना पाया गया, कैवल एकल निविदा प्राप्त होने पर नहीं खोली जाने के निर्देश है।

नगर पालिका परिषद मुंगेली के टीप पत्र पर दिनांक 16.08.2023 में 03 पात्र निविदा होने की आवश्यकता बताई जाकर दो पात्र निविदा को मान्य न कर द्वितीय निविदा आमंत्रित की गई। ऐसी स्थिति में श्री सिंह से प्राप्त प्रतिवाद समाधानकार नहीं पाया गया। जिस पर राज्य जासन ने अनुभव सिंह तत्कालिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, (वर्तमान में जोन आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर) नगर पालिका परिषद मुंगेली को छत्तीसगढ राज्य नगरँ पालिका (कार्यपालन यांत्रिकी स्वास्थ्य) सेवा. भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2017 के नियम 33 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, केत्रीय कार्यालय, बिलासपुर नियतँ किया जातॉ है एवं उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते देय होगा।