स्थानांतरित शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता गणना करने जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन

संविलियन पूर्व सहायक शिक्षक पंचायत, शिक्षक पंचायत, व्याख्याता पंचायत के स्थानांतरण पश्चात सभी के वरिष्ठता की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से न कर स्थानांतरण पश्चात कार्यभार ग्रहण तिथि से वरिष्ठता की गणना की जाती थी। जिससे 1998, 2005, 2006 अन्य वर्षों में नियुक्त शिक्षक पंचायत संवर्ग यदि 2012 में स्थानांतरण कराते थे तो उनकी वरिष्ठता गणना 1998, 2005, 2006 से ना कर स्थानांतरण वर्ष में कार्यभार ग्रहण तिथि से की जा रही थी।

परंतु संविलियन उपरांत समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग को देय लाभ के लिए सेवा की गणना संविलियन दिनांक 01/07/2018 से किया जाना था लेकिन फिर भी उच्च पदस्थ अधिकारियों ने शिक्षा विभाग में वन टाइम रिलैक्सेशन के तहत 3 वर्ष बाद ही पदोन्नति देना प्रारंभ किया जिसमें वरिष्ठता सूची तैयार करते समय सभी की वरिष्ठता गणना 01/07/2018 से करना था जिसे ना करते हुए पंचायत विभाग में नियुक्ति तिथि से किया गया लेकिन इस दौरान एक गंभीर त्रुटि अधिकारियों से यह हुआ कि वरिष्ठता गणना संविलियन निर्देश क्रमांक 7 के कंडिका 6 तथा संविलियन निर्देश क्रमांक 11 के कंडिका दो को नजरअंदाज करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के नियम 1961 संशोधित नियम 1998 के कंडिका 12(2) (ख) का उल्लंघन करते हुए कनिष्ठ शिक्षकों को वरिष्ठ बनाकर पदोन्नति लगातार करते रहे ।

इसी बीच शिक्षक एलबी संवर्ग से व्याख्याता की पदोन्नति हेतु जारी वरिष्ठता सूची में प्राथमिक शाला प्रधान पाठक बलौदा बाजार/ रायपुर को शामिल नहीं किया गया जिस पर प्रभावित प्रधान पाठकों के साथ-साथ सरगुजा, बेमेतरा आदि स्थानों के सहायक शिक्षक, शिक्षक एलबी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका कर्ताओं के प्रार्थना को स्वीकार करते हुए स्थानांतरित प्रधान पाठक व शिक्षक एलबी संवर्ग के वरिष्ठता की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से किए जाने का स्पष्ट आदेश किया है ।

जिससे प्रदेश के 27000 से अधिक शिक्षक एलबी संवर्ग के लोगों में हर्ष का माहौल है इससे प्रदेश में 15 से 28 वर्ष के सेवाकाल में जो लोग स्थानांतरण के कारण पदोन्नति प्राप्त नहीं कर पा रहे थे और ना ही भविष्य में इनके पदोन्नति की संभावना थी।

इस फैसले के पश्चात स्थानांतरित शिक्षकों के साथ- साथ महिला शिक्षिका जो विवाह पूर्व सेवा में आए हैं तथा विवाह उपरांत दांपत्य जीवन के सफल निर्वाहन हेतु मजबूरी में इन्हें स्थानांतरण कराना पड़ा था को अब न्याय मिला है जिसके कारण अब उनकी पदोन्नति हो सकेगी।

इस विषय पर आज जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में वरिष्ठता सूची जारी कर पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु शिक्षक साझा मंच जिला मुंगेली के द्वारा ज्ञापन दिया गया है ज्ञापन को सौंपना के लिए शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष दीपक वेंताल, भूपेंद्र बंजारे, शिवकुमार चंद्राकर, लक्ष्मीकांत जडेजा, पुष्कर सिंह राजपूत, के साथ प्रभावित शिक्षक मनोज कश्यप, नरेंद्र तिवारी, अमिताभ शर्मा, खिरेंद्र साहू, जितेन्द्र शर्मा, मनोज यादव,संजय ताम्रकार, लखन कुर्रे, भावना ठाकुर, खिलेश्वरी खरे, पुष्पा पात्रे उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *