पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर छत्तीसगढ़ के शिक्षक एल.बी. संवर्ग के पक्ष में न्यायपालिका से एक और राहत भरी खबर सामने आई है। उच्च न्यायालय बिलासपुर की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन द्वारा दायर रिट अपील (WA) 325/2026 को पहली ही सुनवाई में खारिज कर दिया है।
शालेय शिक्षक संघ मुंगेली जिला अध्यक्ष दीपक वेंताल ने कहा है कि इस निर्णय से अब शिक्षकों को उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर पुरानी पेंशन का लाभ मिलने की राह साफ होती दिख रही है
क्या था पूरा मामला?
ज्ञात हो कि इससे पूर्व उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने 17 फरवरी 2026 को राजेंद्र प्रसाद पटेल बनाम छत्तीसगढ़ शासन के मामले में शिक्षकों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने शासन को निर्देशित किया था कि शिक्षक एल.बी. संवर्ग की पुरानी पेंशन हेतु सेवा गणना उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से करने पर विचार किया जाए और 120 दिनों के भीतर इस पर उचित आदेश प्रसारित करें।
शासन ने सिंगल बेंच के इस फैसले को चुनौती देते हुए चीफ जस्टिस की डबल बेंच में अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शासन की अपील को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया।
शिक्षक संघ में हर्ष की लहर
इस ऐतिहासिक निर्णय पर शालेय शिक्षक संघ जिला सचिव मुंगेली नेमीचंद भास्कर एवं ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गेश देवांगन, गुनाराम निर्मलकर, विवेक गोविन्द ने खुशी जाहिर की है। संगठन के पदाधिकारियों का मानना है कि यह न्याय की जीत है और इससे हजारों शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होगा।
“यह हम सभी साथियों की एकजुटता और संघर्ष का परिणाम है। कोर्ट के इस फैसले से अब पुरानी पेंशन हेतु पूर्व सेवा गणना की उम्मीद और भी मजबूत हो गई है। शासन को अब बिना विलंब किए शिक्षकों के हित में आदेश जारी करना चाहिए।”
— दीपक वेंताल , जिलाध्यक्ष,छ. ग.शालेय शिक्षक संघ मुंगेली