छत्तीसगढ़: जिले में स्कूल-कॉलेज के परीक्षाओं के मद्देनजर अगले आदेश तक ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे की ओर से आदेश जारी हुआ है।
कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि, धार्मिक त्यौहारों, संस्कारों, शादी, उत्सवों, चुनाव प्रचार इत्यादि के अवसर पर व्यक्ति विशेष के पक्ष में ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे में आवश्यक होने पर अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला-दुर्ग द्वारा दी जावेगी।
किन्तु किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य की अवधि के लिए ऐसी अनुमति नहीं दी जाएगी। डीजे की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आदेश आज दिनांक 07.03.2022 से प्रभावशील होगा।
देखिए जारी आदेश
