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हत्या के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों में से दो आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सुनाई सजा

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दुर्ग। भिलाई नगर थाना अंतर्गत सेक्टर 6 में वर्ष 2020 में हुए एक हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग ने आज फैसला सुनाया है. कोर्ट ने चार आरोपियों में से दो आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1000 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है.

जानकारी के अनुसार, साल 2020 के सितम्बर में सेक्टर-6 इस्पात क्लब के पीछे डी मनीष और उसके बड़े पिता डी रमेश एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे. उसी समय अभियुक्त जानपाल उर्फ डीके और रमेश आए. इस दौरान पुरानी रंजिश की बात को लेकर गुस्सा होकर डी मनीष के साथ वाद-विवाद करते हुए आरोपी रमेश ने अपने पास रखे धारदार चाकू से हत्या करने की नीयत से डी मनीष के पूरे शरीर में ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया. डी मनीष कुछ समझ नहीं पाए. दोनों आरोपियों ने मिलकर डी मनीष को पूरी तरह से लहुलूहान कर दिया और भाग गए. बेहोशी की हालत में डी मनीष को चिकित्सा के लिए सेक्टर-9 अस्पताल भिलाई ले जाया गया था. जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. इस मामले में आरोपी जॉन पाल उर्फ डीके और रमेश को जिला सत्र न्यायालय दुर्ग ने आजीवन कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.

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