Breaking:नवा रायपुर के इन क्षेत्रों में लगाया गया धारा 144 कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायपुर: नवा रायपुर के इन क्षेत्रों में धारा 144 लागू। इसके सम्बन्ध में कलेक्टर ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन एवं सचिवालय ,इंद्रावती भवन तथा पुलिस मुख्यालय भवन के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में परीशांति एवं लोकहित में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत उक्त क्षेत्र में धरना, रैली प्रदर्शन, जुलूस ,घेराव एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शनों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जाने हेतु आदेश प्रसारित करने का अनुरोध किया गया है।

  1. राखी थाना चौक से मंत्रालय महानदी भवन एवं सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर तक।
  2. पीएचक्यू चौक से मंत्रालय महानदी भवन एवं सचिवालय इंद्रावती भवन से परिसर तक।
  3. शीतला मंदिर चौक से मंत्रालय महानदी भवन एवं सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर तक।
  4. पं दीनदयाल उपाध्याय चौक से मंत्रालय महानदी भवन एवं सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर तक।
  5. कुहेरा चौक से मंत्रालय महानदी भवन एवं सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर तक।

धारा 144 लागू होने का मुख्य कारण किसान आंदोलन भी हो सकता है।

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