NEET PG Counselling को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, लागू होगा OBC और EWS आरक्षण

नई दिल्ली: नीट पीजी 2021 काउंसलिंग और आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है।शीर्ष अदालत ने नीट पीजी काउंसलिंग 2021 को मंजूरी दे दी है। यानी अब मेडिकल पीजी एडमिशन 2021 के लिए नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू की जा सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2021 में ओबीसी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस कोटा पर भी निर्णय दिया है।

ओबीसी आरक्षण

नीट पीजी 2021 में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘हम ओबीसी आरक्षण की वैधता को बरकरार रख रहे हैं।’ यानी ओबीसी वर्ग के छात्रों को इसी बार से एडमिशन में 27 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

EWS आरक्षण

नीट पीजी एडमिशन 2021 में आर्थिक कमजोर वर्ग के आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस कोटा पर केंद्र सरकार के निर्णय को भी फिलहाल बरकरार रखा गया है। यानी मेडिकल पीजी एडमिशन 2021 में उन सभी छात्रों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा जिनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि फिलहाल 8 लाख की आय सीमा के तहत EWS आरक्षण दिया जा सकेगा, ताकि इस शैक्षणिक सत्र के लिए एडमिशन में कोई दिक्कत न आए। हालांकि इस आयसीमा पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जारी रखेगा। मार्च 2022 में कोर्ट अंततः तय करेगा कि ये आय सीमा ठीक है या नहीं।

क्या है मामला

बता दें कि केंद्र सरकार ने नीट पीजी 2021 में 27 फीसदी ओबीसी और 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने का फैसला किया था। लेकिन, इस आरक्षण के संबंध में नोटिस जुलाई में जारी किया गया था, जब नीट पीजी 2021 के आवेदन बंद हो चुके थे। परीक्षा अप्रैल में होनी थी, लेकिन कोविड 19 के कारण परीक्षा स्थगित हो गई थी, फिर सितंबर 2021 में ली गई थी। स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे थे कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण इस शैक्षणिक सत्र यानी मेडिकल पीजी एडमिशन 2021 से लागू न किया जाए।

इसके अलावा केंद्र सरकार ने आर्थिक कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के लिए 8 लाख रुपए की सालाना पारिवारिक आय सीमा तय की है, जिसका विरोध किया जा रहा है। कैंडिडेट्स का कहना है कि 8 लाख रुपए की सीमा काफी ज्यादा है, यह ईडब्ल्यूएस का आधार नहीं हो सकता है।

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