बिलासपुर: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार कालीचरण महाराज की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।रायपुर न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद कालीचरण महाराज ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। इस पर सुबह सुनवाई के बाद जस्टिस ने फैसला सुरक्षित रखा था।
जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कालीचरण महाराज की ओर से सीनियर एडवोकेट ने इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि किताबों में लिखी हुई बातों को प्रस्तुत किया है।
किताबों में लिखी हुई बातों पर सार्वजनिक रुप से बयान देना कोई अपराध नहीं है। बिलासपुर हाईकोर्ट में अरविंद कुमार चंदेल की कोर्ट से आज कालीचरण को जमानत मिली है। 1 लाख रुपए के बांड और 50 हजार डिपॉजिट करने की शर्त पर दी कालीचरण को जमानत मिला है। कालीचरण बीते 90 दिनों से जेल में है, और चार्जशीट भी पेश हो चुकी है, ऐसे में जमानत उनका अधिकार है।
बता दें कि संत कालीचरण ने रायपुर के धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर रायपुर पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद मध्यप्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया था।