राजधानी के बाद अब न्यायधानी में भी 100% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाघर, करना होगा नियमों का पालन

बिलासपुर। प्रदेश भर में लगातार गिर रहे कोरोना के मामलों और वैक्सीनेशन के बाद महामारी से मिली राहत के बीच कोरोना से बचाव के दिशानिर्देशों मे ढीलाई देने का दौर जारी है। राजधानी रायपुर में सिनेमाघर संचालन नियमों में मिली छूट के बाद अब न्यायधानी बिलासपुर में भी 100% क्षमता के साथ सिनेमाघरों का संचालन हो सकेगा। बता दें कि करीब दो साल बाद सिनेमाघरों के 100 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की कवायद की जा रही है। हालाँकि सिनेमाघरों में कुछ नियमों का पालन अभी भी अनिवार्य होंगे।

• इन नियमों का करना होगा पालन

-मास्किंग अनिवार्य होगी।

-फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।

-वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ ले जाना अनिवार्य होगा।

-इंटरवल की टाइमिंग बढ़ाई जाएगी।

-स्टाफ का टीकाकरण भी जरूरी रखा गया है।

-दो शो के बीच पूरे हॉल को सेनेटाईज़ करना अनिवार्य होगा।

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