48 घंटे शेष: किसानों का नही हो रहा पंजीयन,भुइयां सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी व सर्वर प्रॉब्लम के चलते किसान परेशान

मुंगेली। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर किसान सहकारी समितियों में पंजीयन कराने जुटे हुए है मगर मुंगेली जिले के अधिकांश किसानों को पटवारियों के भुइयां साफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के चलते पंजीयन में परेशानी हो रही हैं इसके अलावा सहकारी समितियों में भी सर्वर नही होने की वजह से पंजीयन नही हो पा रहा है। पंजीयन के लिए अंतिम तिथी 31 अक्टूबर मुक़र्रर है मगर ऐसे में बेवजह किसान परेशान नजर आ रहे हैं। तकनीकी परेशानियों के कारण जिला प्रशासन द्वारा किसानों के लिए कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है।

बता दें खरीफ वर्ष 2020 – 21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले कृषकों को धान फसल हेतु पुनः एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु ऐसे धान उत्पादक किसान जो पिछले वर्ष पंजीयन नहीं कराये थे उन्हें पंजीयन कराना होगा

एकीकृत किसान पोर्टल पर नवीन पंजीयन तथा रकबे में संशोधन की कार्यवाही 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ऐसे किसान जो पिछले वर्ष की तुलना वर्ष ज्यादा रकबे में खेती कर रहे है उन्हें संशोधन हेतु 31 अक्टूबर तक का समय मिलेगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2021 – 22 में पंजीकृत धान – मक्का किसानों से ही समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की कार्यवाही की जाएगी।

समस्त श्रेणी के भू- धारक एवं वन पट्टाधारी कृषक को पोर्टल में पंजीयन की पात्रता होगी। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वन पट्टा धारक , ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन समिति जो अपने उपलब्ध जो अपने भूमि में वृक्षारोपण करते है , उन्हें भी पंजीयन की पात्रता होगी।

नवीन पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज – 

ऐसे किसान जो खरीफ वर्ष 2021 – 22 में धान अथवा मक्का समर्थन मूल्य पर बेचना चाहते हो और पूर्व वर्ष में पंजीयन नहीं हुआ हो तो निम्न दस्तावेज के साथ एकीकृत किसान पोर्टल में अपना पंजीयन करा सकते है –

  1. ऋण पुस्तिका
  2. बी – 1
  3. आधार नंबर
  4. बैंक पास बुक की छाया प्रति
  5. आवेदन प्रपत्र – 1 (आवेदन फार्म )

पंजीयन प्रक्रिया – नवीन पंजीयन हेतु नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें –
1. आवेदन पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर ग्राम सेवक अथवा ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी जमा करना होगा।
2. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा आवेदकों के सभी दस्तावेजों की सत्यापन किया जायेगा। उसके बाद सम्बंधित ग्राम का चयन किया जायेगा सत्यापन किया जायेगा।
3. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को कृषक का आवेदन सम्बंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में कृषक से प्राप्त आवेदन को एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
4. कृषक के आवेदन अनुसार एकीकृत किसान पोर्टल पर सहकारी समिति द्वारा कृषक के पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। किसान ग्राम सेवक के पास आवेदन जमा करते समय पावती अनिवार्य रूप से लेवें।

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