रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने दिनांक 01.11.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य के कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नवीन अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत की जा रही मासिक कटौती समाप्त करने बाबत आदेश जारी किया है।

शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। संदर्भित वित्त निर्देश के द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों के अप्रैल माह के वेतन से सामान्य भविष्य निधि नियम अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12 प्रतिशत राशि की कटौती किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये है।