Home छत्तीसगढ़ राहुल गांधी की लोकसभा में सदस्यता समाप्त

राहुल गांधी की लोकसभा में सदस्यता समाप्त

202
0

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कल ही सूरत की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अब उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है।

ये है पूरा मामला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सूरत की अदालत ने आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए सजा को 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है ताकि वह इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकें। राहुल गांधी को ये सजा ‘मोदी’ सरनेम को लेकर की गई उनकी टिप्पणी पर 2019 में दायर आपराधिक मानहानि केस में सुनाई गई है।

ये नियमों के तहत हुई कार्रवाई

अनुच्छेद 102(1) और 191(1) के अनुसार अगर संसद या विधानसभा का कोई सदस्य, लाभ के किसी पद को लेता है, दिमाग़ी रूप से अस्वस्थ है, दिवालिया है या फिर वैध भारतीय नागरिक नहीं है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी।

अयोग्यता का दूसरा नियम संविधान की दसवीं अनुसूची में है। इसमें दल-बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने के प्रावधान हैं। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किसी सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है। इस क़ानून के ज़रिए आपराधिक मामलों में सज़ा पाने वाले सांसद या विधायक की सदस्यता को रद्द करने का प्रावधान है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here